Narmadapuram नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को अधिभार में छूट

Narmadapuram Updates :-नेशनल लोक अदालत में मिलेगा करदाताओं को अधिभार में छूट का सुनहरा अवसर

Narmadapuram :
नगरपालिका कार्यालय में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अदालत में नागरिकों को बकाया कर चुकाने का सुनहरा मौका मिलेगा। नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव ने बताया कि अदालत के दौरान जलकर, संपत्ति कर, और दुकानों के बकाया किराए के एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

Narmadapuram नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को अधिभार में छूट

अध्यक्ष ने नगरवासियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बकाया कर जल्द से जल्द जमा करें। उन्होंने कहा कि अदालत में जमा की गई राशि पर अधिभार में रियायत दी जाएगी, जिससे नागरिकों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह आयोजन करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है ताकि वे अपने लंबित करों का निपटान कर सकें।

सीएमओ के बयान:
नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) ने कहा कि जिन बड़े बकायादारों ने अपने करों का भुगतान अब तक नहीं किया है, उन्हें अदालत में भुगतान का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन बकायादारों ने अदालत के दौरान भी अपने करों का भुगतान नहीं किया, तो उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

अदालत का उद्देश्य:

नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अदालत लंबित करों के निपटान का सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करती है, जिससे नागरिक प्रशासन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें और प्रशासन को राजस्व संग्रहण में सहायता मिले।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करें। अदालत में भाग लेकर बकायादार जुर्माने और अतिरिक्त शुल्क के बोझ से बच सकते हैं।

 

 

Follow us on:

https://whatsapp.com/narmadapuramnews

https://www.instagram.com/narmadapuramnews/

https://t.me/narmadapuram

 

https://x.com/narmdapuram

https://whatsapp.com/channel/narmadapuramnews

By Author

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *