sohagpur करनपुर हत्या कांड: 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

Sohagpur updates :- करनपुर हत्या कांड: 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

Sohagpur:
करीब तीन साल पहले करनपुर ग्राम में हुए हत्या कांड के मामले में सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,100 रुपये का जुर्माना लगाया।

sohagpur करनपुर हत्या कांड: 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

घटना का विवरण
शासकीय लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बाबूलाल काकोड़िया ने बताया कि यह घटना 7 जून को सुबह करीब 10:40 बजे हुई थी। खेत पर हुई आपसी झगड़े के दौरान अनु ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। इस झगड़े में आरोपियों ने गंभीर हिंसा का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप अनु ठाकुर की जान चली गई।

अदालत का निर्णय
न्यायालय ने इस मामले में देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह, शुभम पिता प्रीतम सिंह, गगन पिता श्यामलाल, मोहनलाल पिता आलम सिंह, प्रदीप पिता मोहन सिंह, अनिकेत पिता श्रीकिशन, गुलाब सिंह पिता बाबूलाल, करन पिता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह, अंकित पिता तखतसिंह और अर्जुन पिता हरिराम को दोषी ठहराया।

अपर सत्र न्यायालय ने सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आर्थिक दंड से भी दंडित किया। प्रत्येक आरोपी पर 10,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारियों का बयान
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया। इस मामले में न्याय पाने के लिए पीड़ित पक्ष ने तीन साल लंबी लड़ाई लड़ी।

सख्त सजा का संदेश
इस फैसले को न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने अपने निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया कि हिंसा और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जाएगी। करनपुर गांव में इस फैसले के बाद सुकून और सुरक्षा की भावना का संचार हुआ है।

आगे की प्रक्रिया
अदालती फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि यह फैसला अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बने।

 

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