Diwali : दीपावली के लिए आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
Diwali Narmadapuram : अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने जानकारी दी है कि दीपावली Diwali के पर्व के अवसर पर व्यवसायिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने नई ऑनलाइन सेवा प्रारंभ की है। इस पहल के तहत, आतिशबाजी और पटाखों के विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक अब http://services.mp.gov.in पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
विस्फोटक नियम 2018 और विस्फोटक (संशोधित) नियम 2019 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार, आवेदकों को ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से अस्थाई आतिशबाजी और पटाखों के लिए लाइसेंस आवेदन करना होगा। इसके लिए सभी आवेदकों को संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यदि कोई पूर्व का लाइसेंस हो, मोबाइल नंबर, आवेदित स्थल और अस्थाई बाजार का पता आदि प्रदान करना होगा।
आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क 600 रुपये है, जिसे ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके साथ ही, आवेदकों को अपने दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। पात्र व्यक्तियों की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। भरे गए आवेदन पत्रों की जांच और अनुशंसा के बाद, जिला दंडाधिकारी और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।
यह नई व्यवस्था न केवल व्यापार को सुगम बनाएगी, बल्कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी। प्रशासन ने सभी इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे समय पर अपने आवेदन प्रस्तुत करें ताकि कोई भी असुविधा न हो।
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