Sohagpur: हत्या की कोशिश , 7 साल की सजा 10 हजार जुर्माना
Sohagpur Update : न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी इंदर सिंह पिता सुरेश ठाकुर निवासी चारगांव को 7 वर्ष कारावास एवं 10 हजार जुर्माने से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पिपरिया उपजेल भेज दिया गया। शासकीय लोक अभियोजक शंकर लाल मालवीय ने बताया घटना 21 दिसंबर 2021 की है। फरियादी चारगांव निवासी रामगोपाल ठाकुर शाम 5 बजे गाय चराकर घर लौट रहे थे। तभी राजेश ठाकुर के खेत के पास आरोपी इंदर सिंह ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। सिर में पांच जगह चोट आई थी। विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र वर्मा ने की थी।
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