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Pipariya : सड़क हादसे के आरोपी को दो साल की सजा और आर्थिक दंड

 

Pipariya Update : 2015 के सड़क हादसे के आरोपी को 2 साल की सजा और 1000 रूपए का जर्माना ।

Pipariya : एक दुखद सड़क दुर्घटना के मामले में, न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह मामला जेएमएफसी पिपरिया के न्यायाधीश मनीष कुमार पारिक के समक्ष आया, जहां आरोपी राजा उर्फ राजकुमार राजपूत, जो सरदार वार्ड Pipariya का निवासी है, को दोषी ठहराया गया।

Pipariya : सड़क हादसे के आरोपी को दो साल की सजा और आर्थिक दंड

अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेता ने जानकारी दी कि 17 जनवरी 2015 को भगवानसिंह गूजर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वह अपने दोस्त बारेलाल लोधी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। उन्होंने सड़क किनारे बाइक रोकी, तभी पीछे से आ रही एक तेज गति की बाइक (क्रमांक एमपी 05 सी 8723) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए भगवानसिंह और बारेलाल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बारेलाल को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इस मामले में न्यायालय ने आरोपी राजकुमार को न केवल सड़क दुर्घटना के लिए दंडित किया, बल्कि बिना बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए भी 2,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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