Narmadapuram हत्या मामले में दोषियों को 10 साल की सजा, केंद्रीय जेल भेजे गए
Narmadapuram Updates: Narmadapuram नर्मदापुरम के फेफरताल क्षेत्र में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी राजा उर्फ अनुज अहिरवार को दस साल की सजा सुनाई है। इस मामले में दो अन्य सहयोगी आरोपियों, डमरू उर्फ नीलेश बंशीलाल और लखन बंशीलाल को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश की अदालत से आया है और इसे नर्मदापुरम के जघन्य अपराधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सभी आरोपियों को कोर्ट से केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि फेफरताल निवासी फरियादी सुनील उर्फ पप्पू बाईया, जो 43 वर्ष का है और पान तथा अंडे की दुकान चलाता है, के खिलाफ यह अपराध हुआ। मामले के अनुसार, आरोपी राजा उर्फ अनुज अहिरवार ने सुनील से आरोप लगाया कि उसने उसकी शराब की बिक्री को रोक दिया है और इस वजह से ठेकेदार ने उसे शराब देने से मना कर दिया है। राजा ने सुनील को धमकी दी थी कि यदि वह उसे कहीं भी मिला तो उसे गोली मार देगा।
12 जुलाई 2022 को जब सुनील बाईया अपनी दुकान बंद कर रहा था, तब राजा उर्फ अनुज अहिरवार और उसके दो साथी, डमरू उर्फ नीलेश बंशीलाल और लखन बंशीलाल अहिरवार, काले बाइक पर सवार होकर आए। राजा ने पिस्तौल से हवा में गोली चलाई और फिर सुनील बाईया को तीन गोलियां मारीं। गोलियों की आवाज सुनकर तीनों आरोपी बाइक से फेफरताल की दिशा में फरार हो गए।
इस घटना के बाद, सुनील बाईया को उसके साथी ने बाइक पर सवार कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, और बाद में उसे पांडे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाकर न्याय की प्रक्रिया को पूरा किया है।
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