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Seoni Malwa : शीतला माता मंदिर में छेड़छाड़ मामले में चार आरोपियों की जमानत खारिज

 

Seoni Malwa Update : शीतला माता मंदिर में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और उसके पति एवं देवर के साथ मारपीट करने के आरोप में चार आरोपियों की जमानत को न्यायाधीश साहंगी दुग्गल ने खारिज कर दिया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

Seoni Malwa : शीतला माता मंदिर में छेड़छाड़ मामले में चार आरोपियों की जमानत खारिज

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी उत्तम तवर उर्फ डंपी, जो कि तत्कालीन भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नगराध्यक्ष हैं, ने अपने दोस्तों राज कौशल, जीत कौशल और मानस शुक्ला के साथ मिलकर महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद महिला के पति और देवर के साथ भी मारपीट की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

इस मामले में फरियादी की ओर से जमानत पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अधिवक्ताओं अजीत सिंह राजपूत और शेखर पुरोहित ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत में कहा कि आरोपी गंभीर अपराधों में शामिल हैं और इनकी जमानत देने से अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

आरोपियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय समुदाय में राहत की भावना है, और लोगों ने न्याय प्रणाली पर विश्वास व्यक्त किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का निर्णय लिया।

यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भी एक बार फिर से सामने लाती है, और समाज में इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

 

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